Wednesday, September 29, 2021

ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡଯନ୍ତ୍ର

 

ଦଙ୍ଗା
ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡଯନ୍ତ୍ର
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ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି
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ଦିଲ୍ଲୀ  ଦଙ୍ଗାରେ ମାମଲାରେ ଆଇଓଙ୍କୁ ଜରିମାନା
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Sunday, August 1, 2021

मानसिक-शारीरिक शोषण से धर्म परिवर्तन और निकाह गैर-कानूनी : इलाहाबाद हाईकोर्ट

 

Sunday, 1 August 2021

मानसिक-शारीरिक शोषण से धर्म परिवर्तन और निकाह गैर-कानूनी : इलाहाबाद हाईकोर्ट

 

धर्मांतरण व निकाह के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। जावेद अंसारी ने उत्तर प्रदेश में ‘लव जिहाद’ के खिलाफ बने कानून के तहत हो रही कार्रवाई को रोकने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। उसने आयुषी नाम की एक हिन्दू लड़की से निकाह किया था। 17 नवंबर, 2020 को आयुषी घर से बाजार के लिए निकलने के बाद वापस नहीं आई थी। परिजनों ने 21 वर्षीय आयुषी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इसके बाद पता चला कि जलेसर से जावेद अंसारी अपने साथियों के साथ उसे बहला-फुसला कर ले गया है। धर्म-परिवर्तन कर जबरन निकाह के उद्देश्य से ऐसा किया गया। आरोप था कि बिना जिलाधिकारी को सूचित किए हुए अवैध रूप से हिन्दू युवती का धर्म-परिवर्तन कर उसे मुस्लिम बना दिया गया। साथ ही उसके यौन शोषण भी किया जा रहा था। आरोपित के वकील का कहना था कि सब दोनों की मर्जी से हुआ है और आयुषी अब आयशा हो गई है।

दोनों के बालिग़ होने की बात कही गई। आरोपित के वकील ने ये तर्क भी दिया कि इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण व जबरन शादी वाला कानून लागू हुआ था, इसीलिए इस पर ये लागू नहीं होता। जबकि पीड़ित पक्ष का कहना था कि शादीशुदा आरोपित ने युवती का अपहरण कर के उसे नशीली दवा खिलाई और जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए। होश आने पर पीड़िता ने पुलिस को सूचित किया और मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपित के विरुद्ध बयान दर्ज कराया।

मोहम्मद जावेद ने अपने साले फैजान व महफूज के यहाँ पीड़िता को छिपाया हुआ था। पीड़िता को गाड़ी में बंद कर उसका मुँह दबा कर ले जाया गया था, इसीलिए पीड़ित पक्ष ने अपहरण बताया है। पीड़ित पक्ष ने मीडिया की विभिन्न खबरों का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि कैसे गूँगी-बहरी व गरीब-असहाय महिलाओं का धर्मांतरण कराया जाता है। डर, प्रलोभन व लालच देकर ऐसा करने के लिए विदेशी फंडिंग भी हो रही है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को विस्तृत रूप से सुनने के बाद कहा कि हर वयस्क व्यक्ति को स्वेच्छा से धर्म-परिवर्तन व दो बालिगों को सहमति से विवाह का अधिकार है। किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म के व्यक्ति से विवाद करने के लिए स्वतंत्र है। हालाँकि, कोर्ट ने नोट किया कि अपमान व उपेक्षा के कारण भी कई बार लोग धर्मांतरण करते हैं। लेकिन, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी कही।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, “किसी भी देश का बहुल नागरिक जब धर्मांतरण करता है तो इससे देश कमजोर होता है। इससे विघटनकारी शक्तियों को लाभ प्राप्त हो जाता है। देश का इतिहास बताता है कि जब-जब हम बँटे और देश पर आक्रमण हुआ, तब-तब हम गुलाम हुए। किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी का लालच या भय के माध्यम से किसी का धर्मांतरण कराए। अगर जबरन ऐसा किया जाता है तो इससे विवेक की स्वतंत्रता प्रभावित होगी।”

साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए न्यायाधीश शेखर कुमार यादव ने बताया कि ऐसी घटनाओं से सार्वजनिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। धर्म को जीवनशैली बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ कट्टरता का कोई स्थान नहीं। इलाहाबाद उच्च-न्यायालय ने इससे पहले भी एक फैसले में कहा था कि केवल शादी के लिए धर्म-परिवर्तन स्वीकार्य नहीं। इस मामले में कोर्ट ने माना कि पीड़िता को उर्दू नहीं आता था और धोखे से हस्ताक्षर करा कर उसका मानसिक व शारीरिक यौन शोषण किया गया।

लेकिन, ‘आजतक’ जैसे मीडिया संस्थानों ने इस पूरी घटना को छिपाते हुए सिर्फ खबर की हैडिंग में सिर्फ इतना लिखा, “नागरिक को कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार, मर्जी से शादी करना संवैधानिक अधिकार: इलाहाबाद HC“। इससे न तो जावेद अंसारी के गुनाह का पता चलता है, न हिन्दू पीड़िता पर हुए अत्याचार का और न ही हाईकोर्ट द्वारा कही गई अन्य बातों का। इस हैडिंग में जो है, वो तो सबको पता है।

लेकिन, जबरन धर्म-परिवर्तन से देश को होने वाले नुकसान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा, उसे बड़ी चालाकी से छिपा लिया गया। साथ ही अंतिम पैराग्राफ में कोर्ट द्वारा ‘फटकार लगाने’ की बात लिखी हुई है। जबकि असल में ये मामला उससे कहीं बड़ा है और हाईकोर्ट की टिप्पणियाँ भी गौर करने लायक है। ये मामला ‘मर्जी से शादी’ या ‘किसी भी धर्म अपनाने’ का नहीं है, अपहरण, यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण का है।

वामपंथी मीडिया सिर्फ धर्मांतरण के एक कारण पर कोर्ट की टिप्पणी तो दिखा रहा है कि धर्म व जाति के ठेकेदारों को सुधरने की ज़रूरत है, लेकिन जिस ‘जबरन धर्मांतरण’ से ये मामला जुड़ा है, उस पर हाईकोर्ट की टिप्पणी पर मीडिया चुप्पी साधे हुए है। धर्म के प्रचार-प्रसार का अधिकार है, लेकिन डर, लालच और भय वाली बात जो हाईकोर्ट ने कही है, उसे छिपाई जा रही है। हाल ही में एक धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद ये मुद्दा और गंभीर हो गया है।

Thursday, 4 April 2019

ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ‘ସୁପ୍ରିମ’ ଝଟକା

ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ‘ସୁପ୍ରିମ’ ଝଟକା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୪।୪: ପାଟିଦାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନେତା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପଟେଲଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଝଟକା। ମେହସାଣା ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ୨ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋକ ଲଗାଇବାପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଦୁଇଦିନ ତଳେ ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ॥ ହାଇକୋଟଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଚଳିତବର୍ଷ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢିପାରିବେ ନାହିଁ । ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପଟେଲ ସୌରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାମନଗର ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଲଢିବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ। ସେ ଗତ ୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କି, ମେହସାଣା ବିସନନଗରରେ ୨୦୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୩ରେ ଭାଜପା ବିଧାୟକ ରୁଷିକେଶ ପଟେଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅଭିଯୋଗରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପଟେଲ ଓ ଅନ୍ୟ ୨ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଲେଖାଏଁ ଆଥିକ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଚଳିତବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

Monday, 29 October 2018

ବ୍ୟଭିଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଦାୟୀ ହେବେନି ସ୍ୱାମୀ : ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋଟ


ଚେନ୍ନାଇ, ୨୮/୧୦ : ବ୍ୟଭିଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ରାୟ ଶୁଣାଇଥିବାବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବେ ଆସିଛି ଏକ ନୂଆ ମୋଡ  । ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଅପରାଧ ନୁହେଁ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ  । ତେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରକୀୟାପ୍ରୀତି ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଏହା ଅପରାଧ ବୋଲି ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ କୋର୍ଟ  । ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି  । ୨୦୦୩ରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ୧୦ ବର୍ଷ ସଜା ଶୁଣାଇଥିଲେ ତଳ କୋର୍ଟ  । ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍.ବୈଦ୍ୟନାଥନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ  । ଅତ୍ୟାଚାର ନେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନଥିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିବା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି  । ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ  । ପୂର୍ବରୁ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ ଅପରାଧମୁକ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ  । ଆଇପିସିର ଧାରା ୪୯୭କୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା  । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ରାୟ ପରେ ବ୍ୟଭିଚାର ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଭାବେ ପରିଚିତ ଧାରା ୪୯୭ର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବୈଧତା ନେଇ ଯେଉଁ ଘମାଘୋଟ ବିତର୍କ ଚାଲିଥିଲା, ତା’ର ଅବସାନ ଘଟିଛି  । ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଏହା ଅପରାଧ ନୁହେଁ  । ଯେଉଁ ଆଇପିସିର ଧାରା ୪୯୭ରେ ଏହାକୁ ଅପରାଧମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ  । ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ଅପରାଧମୁକ୍ତ କଲେ ଏହା ବୈବାହିକ ଅନୁଷ୍ଠାନୁ ପ୍ରଭାବି କରିବ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯାହାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ  । ତେବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ଏହି ଐତିହାସିକ ରାୟ ପରେ ୧୫୮ ବର୍ଷ ତଳର ବ୍ରିଟିଶ ଆଇନ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି  ।

Thursday, 11 October 2018

କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଲିସ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ

କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଲିସ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୧୦/୧୦ : ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧାମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତର ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯାଏ  । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ବାଇଶି ପାହାଚକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିମାରି ଭକ୍ତଟିଏ ଯାଉଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଏତେ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ପଶିଯାଇଥିଲା  । ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ ବିରୋଧ କରି ପୁରୀରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ହିଂସ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ଅବସରରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମୁତୟନ ଥିବା ପୁଲିସ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା  । ଏହାକୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମ୍‍କୋର୍ଟ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି  । ଅଦାଲତ ତାଙ୍କ ରାୟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଲିସ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ  । କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଲିସ ଯୋତା ପିନ୍ଧି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପଶିଲା ତାହାର ଜାବ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ କୋର୍ଟ ୨ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମିକସ କ୍ୟୁରୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇ ପାରିବେ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି । ଜଷ୍ଟିସ ମଦନ ଲୋକୁର ଓ ଦୀପକ ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣୀ କରିଥିଲେ । ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର ଏହି ଜରୁରୀ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓକିଲ ଶ୍ୱେତ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁଲିସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯୋତା ପିନ୍ଧି ପଶି ନଥିଲା ।

ସରକାର କହିବେ କିପରି ହେଲା ରାଫେଲ ଡିଲ୍‍ : ସୁପ୍ରିମ୍‍କୋଟ


ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୧୦/ ୧୦: ଭାରତ-ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ରାଫେଲ୍‍ ଡିଲ୍‍କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମ୍‍କୋର୍ଟରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବୁଧବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି  । ଏହି ଡିଲ୍‍ରେ ରାଫେଲ ବିମାନର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୁହାରି କରାଯାଇଥିଲା  । ୨ଟି ଆବେଦନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସୁପ୍ରିମ୍‍କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଚାଲୁଥିବାବେଳେ ତୃତୀୟ ଆବେଦନକାରୀ ତହସୀନ ପୁନାବାଲା ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନକୁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ  । ରାଫେଲ୍‍ ବିମାନର ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ଏହାର ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ ନକରି ଡିଲ୍‍ କିପରି ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ୍‍କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି  । ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୁପ୍ରିମ୍‍କୋର୍ଟ ଔପଚାରିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି  । ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ୍‍ଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଉମୁଦ ଲଫାଫାରେ ଡିଲ୍‍ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମ୍‍କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି  । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ୨୯ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି  । ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି  ।

Monday, 8 October 2018

ନିଜ ରାୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ


ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୮ ।୧୦: କେରଳର ସାବରୀମାଲା ମନ୍ଦିରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ୫ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ତାହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବେ ଶୀର୍ଷ କୋର୍ଟ । ଏଥିନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆୟପ୍ପା ଭକ୍ତ ସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୈଳଜା ବିଜୟନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ରିଭ୍ୟୁ ପୁଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିରେ ଜଷ୍ଟିସ୍‍ ଦୀପକ ମିଶ୍ର, ଜଷ୍ଟିସ୍‍ ଆର୍‍.ଏଫ୍‍.ନରିମନ, ଏ.ଏମ୍‍.ଖାନ୍‍ୱିଲକର, ଡି.ୱାଇ.ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଓ ଇନ୍ଦୁ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସୁପ୍ରିମ୍‍କୋର୍ଟର ୫ ଜଣିଆ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ୪:୧ରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ଅନୁମତି ରାୟ ଦେଇଥିଲେ  । କେବଳ ଜଷ୍ଟିସ ଇନ୍ଦୁ ମଲହୋତ୍ରା ଏହି ରାୟ ସହିତ ସହମତ ହୋଇନଥିଲେ 

Tuesday, 2 October 2018

୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ୍‍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଧାର ଡିଲିଙ୍କ କରିବେ : ସୁପ୍ରିମ୍‍କୋଟ


ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୧/ ୧୦ : ଆଧାର ସମ୍ପର୍କିତ ସୁପ୍ରିମ୍‍କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ୟୁଏଆଇଡିଏଆଇ (ଆଧାର) କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମସ୍ତ ଟେଲିକମ୍‍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ୍‍ ନମ୍ବରରୁ ଆଧାର ଡିଲିଙ୍କ୍‍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି  । ଏନେଇ ସର୍କୁଲାର ଜାରି ହୋଇଛି  । ଦେଶରେ ଏବେ ଜିଓ, ଭାରତୀ, ଏୟାରଟେଲ୍‍, ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍‍-ଆଇଡିଆ ଏବଂ ବିଏସ୍‍ଏନ୍‍ଏଲ୍‍ ପ୍ରମୁଖ ଟେଲିକମ୍‍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀ  । ସେମାନେ ବାଓମେଟ୍ରିକ୍‍ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ମେସିନ୍‍ ଦ୍ୱାରା ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍‍ କରାଇଥିଲେ  । ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍‍ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା  । ତେବେ ସୁପ୍ରିମ୍‍କୋର୍ଟ ଆଧାର ଆଇନ୍‍ ଧାରା ୫୭କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ସହ ଆଧାର ଡିଲିଙ୍କ୍‍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ  ।

Saturday, June 5, 2021

‘IMA किसी मजहब का प्रचार-प्रसार न करे’ : दिल्ली कोर्ट ने JA जयलाल को चेताया

 

‘IMA किसी मजहब का प्रचार-प्रसार न करे’ : दिल्ली कोर्ट ने JA जयलाल को चेताया

दिल्ली की एक अदालत ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जॉनरोज ऑस्टिन जयलाल को नसीहत दी है कि वो किसी मजहब के प्रचार-प्रसार के लिए IMA प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल न करें। हालाँकि, कोर्ट ने साथ ही उस याचिका को रद्द कर दिया, जिसमें हिन्दू धर्म के अपमान के लिए उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने की अपील की गई थी। एडिशनल सेशन जज अजय गोयल ने ये फैसला सुनाया।

उन्होंने गुरुवार (जून 3, 2021) को सुनाए गए फैसले में रोहित झा नामक व्यक्ति द्वारा दायर किए गए शूट को डिसमिस कर दिया। इस दौरान जज ने पाकिस्तान के कट्टरवादी इस्लामी कवि मोहम्मद इकबाल की पंक्तियाँ ‘मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना’ भी सुनाया। ‘उम्माह’ के पैरोकार अल्लामा इकबाल ने ‘मुस्लिम हैं हम वतन है सारा जहाँ हमारा’ लिखा था और मूर्तिपूजा का मखौल उड़ाया था।

ASJ गोयल ने अपने आदेश में लिखा, “मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्ताँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा”। जज ने कहा कि मुस्लिम कवि द्वारा लिखे गए इस तराने में जो ‘हिन्दी’ शब्द है, वो हिन्दुओं की नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तानियों की बात करता है, भले ही उनका जाति-मजहब अलग हो। जज गोयल ने आगे लिखा कि यही तो सेक्युलरिज्म की सुंदरता है।

अदालत ने कहा कि डॉक्टर JA जयलाल ने सुनवाई के दौरान आश्वासन दिया है कि वो आगे इस तरह की गतिविधियों (IMA के माध्यम से ईसाई मजहब के प्रचार-प्रसार) में लिप्त नहीं रहेंगे, इसीलिए उनके खिलाफ कोई आदेश देने की ज़रूरत नहीं है। दिसंबर 2020 में भारत में मेडिकल प्रोफेशनल्स का सबसे बड़ा संगठन IMA के अध्यक्ष बनाए गए जॉनरोज ऑस्टिन जयलाल पर आरोप है कि वो IMA को ढाल बना कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए राष्ट्र को गुमराह कर रहे हैं और हिन्दुओं को ईसाई धर्मांतरण करने के लिए उकसा रहे हैं।

याचिका में डॉक्टर JA जयलाल के इंटरव्यूज और लेखों का हवाला देते हुए माँग की गई थी कि IMA अध्यक्ष को ऐसा कुछ भी लिखने या मीडिया में बोलने से मना किया जाए, जो हिन्दू धर्म या आयुर्वेद का अपमान करता हो। कोर्ट ने कहा कि सेक्युलरिज्म भारतीय संविधान के मूलभूत पहलुओं में से एक है और और इसे ज़िंदा रखने की जिम्मेदारी किसी एक संप्रदाय की नहीं है, बल्कि सभी भारतीयों को इसके लिए संचित प्रयास करने होंगे।

लेकिन, साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने की भी स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें किसी अन्य धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सरकारों, अधिकारियों, सार्वजनिक संगठनों और प्राइवेट बॉडीज द्वारा किसी एक मजहब के ऊपर दूसरे को बढ़ावा देना सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतें निष्पक्षता को किनारे करती है, भेदभाव को बढ़ावा देती है और बराबरी के व्यवहार को ख़त्म करती है।

कोर्ट ने कहा कि किसी संस्था द्वारा एक्सक्लूसिव रूप से किसी खास मजहब को बढ़ावा देने का अर्थ है कि वो संविधान के सेक्युलर कैरेक्टर के खिलाफ जा रहा है और नैतिकता के संवैधानिक मूल्य के पालन से इनकार कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी परिस्थिति का फायदा उठा कर किसी पर दबाव या लालच के जरिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने याद दिलाया कि सुश्रुत सर्जरी के देवता हैं और सर्जरी एलॉपथी का अहम हिस्सा है।

ASJ गोयल ने कहा कि ये विवाद एलॉपथी और आयुर्वेद का बन गया है लेकिन वो इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि इलाज की सभी विधियाँ महत्वपूर्ण हैं और परिस्थितियों के हिसाब से सभी के अपने फायदे-नुकसान हैं। साथ ही चेताया कि बड़े पदों पर बैठे लोगों को गैर-जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि IMA का उद्देश्य मेडिकल कर्मचारियों का हित है, इस मंच का इस्तेमाल किसी के मजहब के प्रचार-प्रसार में न हो।

संदर्भ : OpIndia

Thursday, March 25, 2021

गोवा हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर से अजान पर लगाया रोक : विविध मस्जिदों पर निगरानी के आदेश

 

गोवा हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर से अजान पर लगाया रोक : विविध मस्जिदों पर निगरानी के आदेश

गोवा में लाउडस्पीकर पर अजान देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल, यह आदेश वरुण प्रीओलकर नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया। वरुण मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, मगर दिन में पाँच बार मस्जिदों से आने वाले लाउडस्पीकर की शोर की वजह से वह अपना काम नहीं कर पा रहे थे।

पंडितवाड़ा में नूरानी मस्जिद, सफा मस्जिद, सुन्नी शाही मदीना मस्जिद, मस्जिद सहित आसपास की मस्जिदों से दिन में पाँच बार लाउडस्पीकर के शोर में काम करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। ये मस्जिदें इस्लाम के विभिन्न संप्रदायों से संबंधित हैं, जिनमें शिया और सुन्नी शामिल हैं, लेकिन अशांति का स्वरूप एक ही है।

इसके बाद वरुण ने अपनी जॉब बचाने और मानसिक शांति के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच का रुख किया और मस्जिदों द्वारा अज़ान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने न्वाइज पॉल्यूशन (रेगुलेशन एंड कंट्रोल) रूल्स 2000 के अनुसार अपने मौलिक अधिकार का हवाला दिया। हाईकोर्ट ने वरुण की शिकायत को दूर करने और तीन महीने के भीतर मामले को निपटाने के लिए एडिशनल कलेक्टर को निर्देश देते हुए रिट जारी की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष एक शिकायत का मामला दर्ज किया गया था, जो वरुण की शिकायत को सुनने और मस्जिदों से प्रतिक्रिया माँगने के बाद मस्जिदों के खिलाफ लाउडस्पीकर / पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग नहीं करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित किया है। इसमें कहा गया है कि वो संबंधित अधिकारी से अनुमति लिए बिना इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। पुलिस को भी निर्देशित किया गया है कि वह उक्त मस्जिदों पर नियमित निगरानी रखें और यह सुनिश्चित करें कि वे उक्त आदेश का अनुपालन करें।

संदर्भ : OpIndia

ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡଯନ୍ତ୍ର

  ଦଙ୍ଗା ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡଯନ୍ତ୍ର https://pragativadi.com/ epaper/media/news_map/ 1632862044_4281.jpg ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି htt...